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पति की हत्या करने वाली पत्नी को आजीवन कारावास की सजा

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उज्जैन। विष्णु कॉलोनी, अंकपात मार्ग निवासी महिला को पति की हत्या के मामले में दोषी मानते हुए जिला सत्र न्यायाधीश आर के वाणी द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 19 जुलाई 2019 को महिला ने पारिवारिक विवाद को लेकर रात में सो रहे पति की नींद में ही गला घोट कर हत्या कर दी थी। मृतक के परिजनों ने आरोपी महिला के अवैध संबंधों का आरोप लगाया था। चिमनगंज थाना पुलिस ने मामले की जांच की थी। उपसंचालक अभियोजन के मीडिया प्रभारी मुकेश कुम्हारे ने बताया कि प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी लोक अभियोजक मिश्रीलाल चौधरी द्वारा की गई।

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