विभिन्न सेवा सहकारी समिति, राष्ट्रीय एवं निजी बैंकों द्वारा किया जा रहा है जिले में फसल बीमा का कार्य
देवास। उप संचालक कृषि आर.पी. कनेरिया ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वर्ष 2022-23 खरीफ मौसम के लिए जिले में फसल बीमा का कार्य विभिन्न सेवा सहकारी समिति, राष्ट्रीय एवं निजी बैंकों द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत मौसम खरीफ 2022 के लिए अधिसूचित पटवारी हल्का में किसानों की अधिसूचित फसलों का बीमा करने के लिए बैंकों द्वारा प्रीमियम जमा किए जाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित है। बैंकों द्वारा बीमित किसानों की प्रविष्टि के लिए भारत सरकार का फसल बीमा पोर्टल (NCIP Portal) पर बैंकों द्वारा समय-सीमा में प्रविष्टि किया जाना आवश्यक है। उप संचालक कृषि श्री कनेरिया ने बताया कि बोई गई फसल की क्षति के समय कृषकों को हानि से बचने के लिए तथा बोई जाने वाली फसल में किसान द्वारा किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया गया है तो किसान द्वारा संबंधित बैंक से सम्पर्क कर बीमांकन की अंतिम तिथि के 2 दिन पूर्व यानि 29 जुलाई तक बोई गई वास्तविक फसल की जानकारी बैंकों को उपलब्ध कराया जाना है। किसानों की सुविधा को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रदेश में नेशनल क्राप इन्श्योरेन्स पोर्टल पर भू-अभिलेख के एकीकरण का कार्य किया जा रहा है। पंजीयन के समय कृषक की भूमि धारिता संबंधी जानकारी भू-अभिलेख के आधार पर पोर्टल में ड्राप डाउन पर उपलब्ध हो सकेगी, जिसमें बीमाकर्ता (बैंकर्स/कामन सर्विस सेन्टर/स्वयं कृषक) द्वारा संगत खसरा नम्बर का चयन कर धारित भूमि का बीमा किया जा सकेगा। किसानों की सुविधा को देखते हुए पंजीयन के दौरान खसरा नम्बर तथा बीमित भूमि के क्षेत्रफल की सही-सही जानकारी बैंक द्वारा NCIP पोर्टल पर दर्ज की जाना है, जिससे किसानों को समय पर सही बीमा पॉलिसी जारी हो सकेगी।
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