– परिषद की बैठक में मुद्दा उठने पर नगर निगम हुआ सख्त
– महापौर ने दी हिदायत, कहा लायसेंस बनवाकर नियमों का पालन करें
देवास। निगम सीमा में बगैर लायसेंस व शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले चिकन-मटन के विक्रेताओं पर नगर निगम ने शिकंजा कसा है। शहर में अवैध रूप से संचालित कई दुकानों पर कार्रवाई करते हुए ताले लगवा दिए। बगैर लायसेंस के संचालित दुकानों को लेकर नगर निगम परिषद की बैठक में मुद्दा उठने के बाद नगर निगम का दल सचेत हुआ और कई दुकानों पर कार्रवाई की।
उल्लेखनीय है, कि 9 मार्च को सम्पन्न हुई निगम परिषद की बैठक में परिषद सदस्यों द्वारा बगैर लायसेंस व शासन के निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले चिकन व मटन का व्यवसाय करने वालों पर कार्रवाई की मांग की थी। बैठक के दौरान ही सभापति मनीष सेन ने आयुक्त रजनीश कसेरा को ऐसी दुकानों को बंद करवाने के निर्देश दिए थे।
नगर निगम की टीम ने सोमवार को शहर के शुक्रवारिया हाट, उज्जैन रोड, इटावा व अमोना क्षेत्र में स्थित चिकन व मांस का विक्रय करने वाले व्यवसायियों की दुकानें बंद करवाई। नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 253, 254, 255 के अन्तर्गत प्रकरण बनाए।
कार्रवाई के अंतर्गत शुक्रवारिया हाट में सरदार चिकन सेन्टर, मदनी चिकन सेन्टर, ख्वाजा चिकन सेन्टर, शेख ट्रेडर्स चिकन सेन्टर, मोहसिन चिकन सेन्टर, कोहीनूर चिकन सेन्टर, आलिफ चिकन सेन्टर तथा इटावा में पटेल चिकन शॉप, मदनी एग्ज डिपो, जोया चिकन सेन्टर, आदिल चिकन सेन्टर पर उक्त धाराओंके अन्तर्गत प्रकरण बनाए गए। प्रकरण बनाकर दुकानों को बंद करवाया गया। चिकन-मटन विक्रय करने वाले व्यवसायियों को शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई।
महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने चिकन व मटन विक्रय करने वाले व्यवसायियों से कहा है, कि वे नगर निगम से लायसेंस बनवाकर व शासन द्वारा निर्धारित नियमों का पालन कर ही अपना व्यवसाय करें।
कार्रवाई में निगम स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक हरेन्द्रसिंह ठाकुर, दरोगा अबरार पठान व उनकी टीम शामिल रही।
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