HSRP नंबर प्लेट नहीं होने पर 15 वाहनों पर कार्रवाई

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– 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया
इंदौर। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा इंदौर में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स (HSRP)नंबर प्लेट नहीं लगी होने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत आज 15 वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट नहीं पाई गई, जिन पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही अन्य वाहनों पर भी मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 55 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही HSRP नंबर प्लेट लगवाने हेतु प्रेरित भी किया गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया, कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तथा संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड इंदौर द्वारा लोक परिवहन वाहनों, स्कूली वाहनों सहित अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। वाहनों के फ़िटनेस, परमिट, बीमा, पीयूसी कर प्रमाण पत्र भी चेक किए जा रहे हैं। बसों में ओवर लोडिंग, अधिक किराया की भी जांच की जा रही है। यात्रियों से वाहन की स्पीड, चालक-परिचालक के व्यवहार के संबंध में फीडबेक भी लिया जा रहा है। यात्री वाहनों पर परमिट शर्तों के उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाया जा रहा है। लोगों को अपने वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। समझाइश भी दी जा रही है। कुल 70 वाहनों को चेक किया गया, जिनमें से 15 वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट नहीं पाई गई, जिन पर जुर्माना लगाया गया। साथ ही अन्य वाहनों पर भी मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई कर 55 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया।

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