देवास। चिकन, मटन, मछली व अण्डे का विक्रय खुले में करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाने के निर्देश शासन द्वारा जारी किए गए हैं।
शासन के निर्देश के पालन में महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने आयुक्त रजनीश कसेरा को निगम सीमा में चिकन मटन की खुले में बिक्री करने वाले व्यवसाईयों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। गुरुवार को निगम की टीम ने शुक्रवारिया हाट स्थित रईस मुबारिक की चिकन मटन, शारीक शब्बीर अमजद शेख अकरम शेख, इन्दौर रोड स्थित राजा टावर के सामने दरबार वेज एण्ड नानवेज रेस्टोरेंट, बावडिया स्थित अरसान की दुकान से लगभग 35 किलो चिकन का मटन जबतवकिया जाकर फिनाईल से विनिष्टीकरण किया गया एवं नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 253, 254, 255 के अन्तर्गत रूपये 8 हजार की चालानी की कार्यवाही भी की गई। अण्डे की रेहडी वाले दुकानदारो को भी समझाईश दी गई की वे मुख्य मार्गो पर खडे न रहें। कार्यवाही के दौरान विशेष रूप से एसडीएम बिहारीसिह, बरोठा नायब तहसीलदार राकेश पगारे के साथ निगम स्वास्थ्य अधिकारी जितेन्द्र सिसोदिया, स्वास्थ्य निरीक्षक हरेन्द्रसिह ठाकुर, दरोगा अबरार पठान सहित निगम की टीम उपस्थित रही।
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