देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) में प्रदत्त शक्तियों के तहत आरोपी अभिषेक पिता अर्जुन उम्र 19 साल निवासी ग्राम नापाखेड़ी थाना बरोठा को निरूद्ध किया है।
कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर की गई है। इससे बताया गया, कि आरोपी अभिषेक इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर लड़कियों को निशाना बनाता है। भोली-भाली लड़कियों के फोटो उनकी इंस्टाग्राम आईडी से निकालकर उनको एडिट कर अश्लील एवं नग्न फोटो तैयार करता है। इसके बाद उनकी अश्लील एवं नग्न फोटो उन्हीं की आईडी पर भेजकर पैसे की मांग करता है। पैसे नहीं देने पर उन्हें वायरल करने की धमकी दी जाती है।
युवतियों के फोटो एडिट कर अश्लील व नग्न फोटो बनाने वाले आरोपी को कलेक्टर ने किया निरूद्ध
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