अश्लील और अनुचित व्यवहार पर आयुक्त इंदौर ने की कठोर कार्रवाई
भोपाल। अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम झाबुआ में निरीक्षण के दौरान छात्राओं के साथ अश्लील और अनुचित व्यवहार करने पर डिप्टी कलेक्टर झाबुआ सुनीलकुमार झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। कलेक्टर झाबुआ की अनुशंसा पर संभाग आयुक्त इंदौर ने सुनीलकुमार झा को निलंबित कर दिया है। उनके विरुद्ध थाना कोतवाली झाबुआ में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354(क), लैंगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 11 एवं 12 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(w)(i)एवं (ii)धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय कलेक्ट्रेट बुरहानपुर रहेगा।
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