संपत्तिकर के बकायादारों पर होगी कुर्की की कार्रवाई

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देवास। 31 अगस्त तक चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का अग्रिम संपत्तिकर जमा करने पर दी जा रही 6 प्रतिशत की छूट का लाभ करदाता लें। बकाया संपत्तिकरदाताओं द्वारा बकाया संपत्तिकर जमा नहीं करने पर उनके विरूद्ध कुर्की की कार्रवाई के निर्देश आयुक्त विशालसिंह चौहान ने संपत्तिकर अधिकारियों को दिए।

साथ ही वार्डो से लक्ष्यानुरूप वसूली नहीं होने से संपत्तिकर अधिकारियों एवं राजस्व निरीक्षकों को सख्त निर्देश देते हुए बकायादारों से संपत्तिकर वसूली को लेकर वार्डों में करदाताओं से संपर्क किए जाने हेतु कहा। साथ ही 10 लाख रुपए की वसूली का प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया। संपत्तिकर अधिकारियों को अपने झोन में प्रतिदिन बकायादारों से संपर्क करने तथा कुर्की की कार्रवाई प्रस्तावित करने के साथ ही जानकारी देने हेतु कहा।

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