देवास में कोटपा अधिनियम के तहत 2 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई

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  • जिले सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

देवास। शहर में कोटपा अधिनियम के तहत 2 हजार रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। तंबाकू आपदा से बचाने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम (COTPA-2003)कोटपा अधिनियम के तहत जिले में कार्रवाई होगी।

जिले में सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टैडियम, होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, सिनेमा हॉल, चाय की दुकान, प्रतिक्षालय, मिष्ठान भण्डार, ढाबा जैसे अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान करने पर संबंधितों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता को दृष्टिगत रखते जिले में निरंतर चालानी कार्रवाई की जा रही है।

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