अक्षय तृतीया पर बाल विवाह रोकने के लिए दल रखेंगे विशेष निगरानी

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बाल विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाता पर भी होगी कार्रवाई

– कलेक्टर ने गठित किए दल, आमजन हेल्पलाइन नंबर पर दे सकते हैं सूचना

देवास। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जिले में बाल विवाह रोकने के लिए दलों का गठन किया है। बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर शासकीय वन स्टॉप सेंटर महिला एवं बाल विकास देवास में कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इसका दूरभाष नंबर 07272-250126 है। आमजन बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर जिला कंट्रोल 07272-250126, चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 तथा डायल 100 सूचना दे सकते हैं। सेवा प्रदाता विवाह में सेवा देने के पूर्व उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर विवाह के लिए निर्धारित आयु पूर्ण करने पर ही विवाह में अपनी सेवा प्रदान करें। बाल विवाह करने पर संबंधित एवं बाल विवाह में सेवा देने वालों पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

जिले में परियोजना स्तर पर भी बाल विवाह रोकथाम एवं बाल विवाह पर निगरानी के लिए दलों का गठन किया गया। विकासखंड स्तर पर बाल विवाह रोकने के लिए अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालयीन दूरभाष देवास-07272254900, सोनकच्छ-07270222244, बागली-07271275646, कन्नौद-07273222303 तथा खातेगांव में 07274233044 पर सूचना दे सकते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी ने बताया कि 3 मई अक्षय तृतीया विवाह मुहूर्तों के अवसर पर सामूहिक विवाह संपन्न होते हैं। इसमें बाल विवाह होने की प्रबल संभावना होती है। इन अवसरों पर विशेष रूप से विवाह पर निगरानी रखते हुए पूरे वर्ष अभियान अंतर्गत बाल विवाह रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाती है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आमजन से अपील कि है कि हम अपने बच्चों का विवाह निर्धारित आयु (बालक 21 वर्ष एवं बालिका 18 वर्ष) पूर्ण करने पर ही करें। हम सब बाल विवाह कुप्रथा को रोकने के लिए प्रयास करें।

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