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पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहर (Pimpri-Chinchwad City) में सभी प्रबंधन और निजी अंग्रेजी माध्यम और सभी माध्यमों के सीबीएसई स्कूलों (CBSE Schools) के खिलाफ शिकायतें बढ़ गई हैं। इसके चलते शिक्षा विभाग (Education Department) की ओर से इन स्कूलों पर शैक्षणिक वर्ष 2023-24 की नियमावली लागू कर दी गई है। पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका शिक्षा विभाग के प्रशासनिक अधिकारी संजय नाईकड़े ने इसे लागू करने के आदेश प्राचार्य को दिए हैं। इसमें कहा गया है कि इस नियमावली को शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में सभी निजी स्कूल प्रबंधन सख्ती से लागू करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है या आदेश का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित विद्यालय के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
निजी स्कूलों के लिए जारी की गई नियमावली में कहा गया है कि स्कूल प्रबंधन को नियम से अधिक फीस नहीं लेनी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड स्कूलों के लिए सरकारी स्वीकृति आदेश आवश्यक है। अनापत्ति प्रमाण पत्र और संबद्धता प्रमाण पत्र का नवीनीकरण जरूरी है। शिक्षक अभिभावक संघ की बैठक समय पर आयोजित की जाए।
आरटीई के अभिभावकों को बेवजह परेशान न किया जाए
आरटीई के अभिभावकों को बेवजह परेशान न किया जाए, फीस से संबंधित विस्तृत विवरण विद्यालय के मुखपृष्ठ पर प्रदर्शित किया जाए। माता-पिता को स्कूल से यूनिफॉर्म और पाठ्यपुस्तकें खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अनाधिकृत विद्यालय न चलाएं, विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संचालित की जानी चाहिए। भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। परिवहन के संबंध में एक परिवहन समिति की स्थापना की जाए। आरटीओ से अप्रूवल और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच होनी चाहिए। स्कूल प्रबंधन को यातायात सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। U-DICE, आधार, सरल पोर्टल और सांचा मान्यता को सही-सही भरा जाए, विद्यार्थियों को विभिन्न सरकारी छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाए। विद्यालय भवन में अग्नि सुरक्षा एवं बालिकाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए।
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फीस के अभाव में किसी भी छात्र को शैक्षिक रूप से वंचित नहीं होना चाहिए
कार्यालय में कब्जा प्रमाण पत्र और महानगरपालिका राजस्व रसीद जमा करनी होगी। स्कूलों को रोजाना पौष्टिक और अच्छी गुणवत्ता वाला स्कूली भोजन उपलब्ध कराना चाहिए। स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों और अभिभावकों को स्कूल में सम्मान मिले। सभी कर्मचारियों को स्कूल स्तर पर प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में मराठी विषय पढ़ाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को विद्यालय अवकाश प्रमाण पत्र दिया जाए। फीस के अभाव में किसी भी छात्र को शैक्षिक रूप से वंचित नहीं होना चाहिए। इस कार्यालय की अनुमति अभिभावक शिक्षक संघ के अनुमोदन से प्राप्त की जानी चाहिए। सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्व मनाए जाने चाहिए। आरटीई आवेदन पर समय से कार्रवाई की जाए।
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