– मकान/दुकान मालिक थाने में जानकारी देने के बाद ही किरायेदारों को रखे
– होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए
– ऑनलाइन शॉपिंग/होम डिलेवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनीयों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते है, उनकी जानकारी थाने पर दी जाए
देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने देवास जिले में वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए संदिग्ध गतिविधियों एवं संदिग्ध व्यक्तियों तथा विध्वंस गतिविधियों पर निगाह रखने के लिए मकान मालिकों को अपने किरायेदारों तथा किरायेदारों को मकान किराए से लेते समय अपनी पहचान प्रमाण उपलब्ध कराए जाने के लिए संपूर्ण देवास जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री गुप्ता ने आदेश दिए, कि जिले में किरायेदारों की सूचना मकान/दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने में संलग्न विहित प्रारूप में देने के पश्चात ही किरायेदारों को रहने की अनुमति दी जाए। इसके पूर्व मकान/दुकान किराए से न दी जाए। साथ ही आईडीप्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए।
घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाए। साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने में दी जाए। साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। होटल, लॉज, रेनबसेरा, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाए एवं ठहरने वाले व्यक्तियों कि सूची विहित प्रारूप उसी दिन अनिवार्य रूप से दी जाए। साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए।
भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही काम पर रखा जाए। साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा अतिथि पोर्टल प्रारंभ किया है, इस पोर्टल पर भी रुकने वालों कि जानकारी अवश्य दर्ज की जाए। पेईंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए। इसके उपरांत ही पेइंग गेस्ट रखा जाए।
ऐसे व्यक्तियों की सूचना 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो तत्काल संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में मकान/दुकान मालिक/धर्मशाला/होटल प्रबंधक द्वारा दी जाए। साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। ऑनलाइन शॉपिंग/होम डिलेवरी/कोरियर का कार्य करने वाली कंपनीयों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं, कि जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाए। साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाए। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने में दी जायें साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये।
प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जायें साथ ही आईडी प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रूकने वाले व्यक्तियों एवं किराये से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में आईसीजेएस साफ्टवेयर तथा मोबाइल फेस फोरेसिंक एप से जानकारी सर्व कि जाए। विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल सुचना एफआरआरओ शाखा को दी जाए।
आदेश को जनसाधारण कि सुविधा तथा होटल/लॉज/प्रतिष्ठान संचालकों/मकान/ दुकान मालिकों/ठेकेदारों/ऑनलाइन शॉपिंग/स्पा सेंटर/प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी आदि के सुनिश्चित पालन के लिए तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक है।
समय अभाव के कारण यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में काई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे अधोहस्ताक्षकर्ता के समक्ष आवेदन करने का अधिकार होगा, जिसमें सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरांत समुचित आदेश पारित किए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
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