देवास। प्राइवेट स्कूल में मान्यता हेतु शेष बचे हुए स्कूलों के लिए नवीन अथवा नवीनीकरण की मान्यता हेतु राज्य सरकार ने एक और अवसर प्रदान किया है, जिसकी तारीख विलंब शुल्क के साथ 20 मार्च से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2023 तक रहेगी।
आपको बता दें, कि मध्यप्रदेश शासन राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों की मान्यता हेतु पोर्टल खोला गया था, जिसमें सामान्य शुल्क के साथ अंतिम तारीख 7 फरवरी 2023 निर्धारित की गई थी तथा विलंब शुल्क 5 हजार रुपए के साथ मान्यता नवीन अथवा नवीनीकरण के लिए 16 फरवरी अधिसूचित की गई थी। इसमें स्कूलों को ऑनलाइन आवेदन किया जाना था, किंतु तकनीकी खराबी के कारण जिन स्कूलों का शुल्क भुगतान नहीं हो पाया अथवा मान्यता से शेष रह गए स्कूलों की परेशानी को देखते हुए एवं प्रदेश के छात्रों के भविष्य को देखते हुए मध्यप्रदेश शासन राज्य शिक्षा केंद्र ने ऐसे विद्यालय को विलंब शुल्क के साथ एक अंतिम अवसर प्रदान किया है। इसकी तारीख 5 हजार रुपए विलंब शुल्क के साथ 20 मार्च से प्रारंभ होकर अंतिम तारीख 27 मार्च तक निर्धारित की गई है। सहायक परियोजना अधिकारी रेणु गुप्ता ने बताया कि सरकार द्वारा विद्यालयों की मान्यता अथवा नवीनीकरण के शेष रहे स्कूलों के लिए विलंब शुल्क के साथ पोर्टल 20 मार्च से प्रारंभ हो गया है, जो कि 27 मार्च तक चालू रहेगा। स्कूल संचालकों को चाहिए, कि उक्त निर्धारित समय सीमा एवं अंतिम अवसर को ध्यान में रखते हुए मान्यता अथवा नवीनीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करें। साथ ही किसी प्रकार की परेशानी आने पर डीपीसी कार्यालय देवास से संपर्क किया जा सकता है।
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