वस्तु खरीदने पर दुकानदार से बिल अवश्य लें

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राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित

चिड़ावद (नन्नु पटेल) । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में न्यायालय परिसर टोंकखुर्द में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश बुदेसिंह सोलंकी, विशेष अतिथि न्यायाधीश श्वेता खरे तथा अध्यक्षता अधिवक्ता संघ अध्यक्ष गोविंदसिंह पटेल ने की। श्याम गालोदिया ने विधिक सेवा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। न्यायाधीश श्वेता खरे ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि उपभोक्ता को किसी भी वस्तु अथवा सेवा, संतोष के लेन-देन में यदि कोई कमी अथवा त्रुटि पाता है, तो वह जिले में गठित जिला स्तरीय उपभोक्ता फोरम में आवेदन देकर अपने प्रकरण में क्षति‍पूर्ति हेतु दावा संस्थित कर सकता है। उन्‍होंने कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक रहने की आवश्यकता है, कि यदि उसके द्वारा कोई वस्तु अथवा सेवाएं खरीदी जाती है, तो उसका बिल अथवा दुकानदार से देयक आवश्यक रूप से लें।

न्यायाधीश बुदेसिंह सोलंकी ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में उपभोक्ता को दिए गए महत्‍वपूर्ण अधिकारों के बारे में अवगत कराया और जिले से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर गठित उपभोक्ता फोरम के बारे में जानकारी देते हुए बताया, कि एक करोड़ रुपए तक की क्षर्तिपूर्ति का दावा जिला उपभोक्ता फोरम में दर्ज करवाया जा सकता है। उन्‍होने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर दावा दर्ज कराने की प्रक्रिया से उपस्थितजनों को अवगत कराया। उन्होंने उपभोक्ता से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारों जैसे उचित दाम पर वस्तु क्रय करने एवं मुद्रि‍त मूल्य से अधिक मूल्‍य नहीं देने एवं क्षति होने की स्थिति में उपभोक्ता फोरम में उपस्थित होकर आवेदन देने जैसे महत्‍वपूर्ण अधिकारों के बारे में अवगत कराया। शिविर में माॅडल स्कूल के प्राचार्य हिमरतसिंह तोमर, अधिवक्ता संतोषसिंह जाट, शशिकांत शर्मा, शाहरुख पटेल आदि उपस्थित थे। शिविर का संचालन अधिवक्ता सुमेरसिंह यादव ने किया और आभार सचिन लाड़ ने व्यक्त किया।

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