30 जुलाई 2016 को हुई मार्मिक घटना में आरोपियों को 6 वर्ष 5 माह बाद मिली कड़ी सजा
बागली (हीरालाल गोस्वामी)। वर्ष 2016 में रिश्तों को तार-तार करने वाली घटना महज चंद रुपए के लिए घटी थी। इसमें आरोपियों ने अपनी बहन के सुहाग को उजाड़ दिया था। मामले में न्यायालय ने आरोपी भाइयों को 10-10 वर्षों की सजा सुनाई है।
मामला 30 जुलाई 2016 का है। इसमें घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की बहन ने बकरी बेचकर आई राशि को अपने पति को दे दिया था। इस पर भाइयों ने सगे बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। उदयनगर आरक्षी पुलिस ने मामले की उचित विवेचना करते हुए चालान प्रस्तुत किया था। 6 वर्ष 5 माह तक चले इस मुकदमे में 3 दिसंबर को महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी भाइयों को धारा 304 भाग 1 के तहत 10-10 साल की सजा सुनाई। फरियादी महिला की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अखिलेश मंडलोई ने पैरवी की। गौरतलब है कि फरियादी कस्तूरीबाई ने अपने तीन भाइयों को मुकदमे में न्याय पाकर सलाखों के पीछे किया है।
यह है पूरा मामला-
मामले का विचारण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हुआ, जहां द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रकिशोर बारबेटे ने प्रकरण की परिस्थितियों पर विचारणोपरांत तीनों अभियुक्त कालू, महेंद्र एवं नारायण को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतना होगी।
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