देवास। राज्य शासन द्वारा बकाया मोटरयान करों के करदाताओं को मोटरयान कर में छूट प्रदाय करते हुए आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार बकाया मोटरयान कर स्वामी बकाया वाहनों का मोटरयान कर एकमुश्त जमा कर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) 30 सितंबर 2022 द्वारा मोटरयान कर में छूट का प्रावधान वर्णित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यदि मोटरयान कर तथा शास्ति की शोध्य राशि 31 मार्च 2023 तक एकमुश्त जमा है, तो उन्हें मोटरयान कर शास्ति की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक/जीवनकाल की शोध्य राशि से पूर्णतः छूट दी जाएगी। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि मोटरयान कर की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक/जीवनकाल की शोध्य राशि में छूट प्रदान की जाएगी। जिनमें अधिसूचना जारी होने से 5 वर्ष पुराने वाहन पर 10 प्रतिशत, अधिसूचना जारी होने से 5-10 वर्ष पुराने वाहन पर 20 प्रतिशत, अधिसूचना जारी होने से 10 वर्ष से अधिक पुराने वाहन पर 30 प्रतिशत, अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 वर्ष से अधिक पुराने पंजीकृत यान, जिनके वाहन स्वामी अपने वाहन का स्वेच्छा से पंजीकरण निरस्त कराना चाहते हैं, उन्हें 90 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि समस्त वाहन स्वामी शासन द्वारा दी गई छूट का लाभ प्राप्त कर बकाया मोटरयान कर जमा कर सकते हैं।
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