देवास। बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
पुलिस के अनुसार 18 दिसंबर को फरियादिया ने अपनी मां और पिता के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह कक्षा 10वीं की छात्रा है और ग्राम पोलाबाल स्थित अपनी मौसी के घर शादी में गई थी, जहां आरोपी गणेश निवासी पोलाखाल से उसकी पहचान हुई।
इसके बाद गणेश ने उससे मोबाइल नंबर के माध्यम से बातचीत शुरू की और शादी का दबाव बनाता रहा। 7 दिसंबर को जब फरियादिया घर पर अकेली थी आरोपी गणेश उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर इंदौर ले गया। वहां उसने पीड़िता को एक कमरे में रखा और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए।
बाद में आरोपी ने पीड़िता को इंदौर के तीन इमली चौराहे पर छोड़ दिया और यह कहकर चला गया कि वह उसे अपने साथ नहीं रखेगा। घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता के पिता ने उसे घर लाने की व्यवस्था की। इसके बाद पीड़िता अपने परिजनों के साथ थाने पर रिपोर्ट करने आई। रिपोर्ट पर से थाना बागली में धारा 137(2),87,64(2)(जे),64(2)(एम),127(2)भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
उक्त घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) आकाश भूरिया के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी (बागली) श्रृष्टि भार्गव के निर्देशन में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्य एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किये गये।
तकनीकी साक्ष्य, भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी गणेश पिता प्रभु सिंगाडे उम्र 19 साल निवासी पोलाखाल थाना उदयनगर को गुरुवार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
सराहनीय कार्य- थाना प्रभारी बागली मनीषा दांगी, उनि लोकेश कुशवाह, चिंतामण चौहान, उपेन्द्र नाहर, प्रआर ज्ञानेन्द्र कुमार, प्रकाश मईडा, महेश, अरुण चौहान, आर दिलीप सोलंकी, भूपेश बर्मन एवं सायबर सेल टीम प्रआर शिवप्रताप सिंह व सचिन चौहान की सराहनीय भूमिका रही।
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