31.85 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को मिली 1 रुपए यूनिट में बिजली

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Indore news

– इंदौर जिले में सर्वाधिक साढ़े चार लाख उपभोक्ता लाभान्वित
– अटल गृह ज्योति योजना में दी 148 करोड़ की सब्सिडी

इंदौर। प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली अटल गृह ज्योति योजना का पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा इंदौर सहित 15 जिले में प्रभावी क्रियान्वयन कर प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को लाभान्वित किया जा रहा है। पिछले बिल माह के दौरान 31 लाख 85 हजार उपभोक्ताओं को योजना से लाभावित कर प्रथम 100 यूनिट तक बिजली एक रुपए यूनिट से उपलब्ध कराई गई है। एक माह में 148 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई हैं। प्रदत्त सब्सिडी का बिजली बिल में विधिवत उल्लेख किया गया।

मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर की प्रबंध निदेशक रजनी सिंह ने बताया कि इंदौर रीजन के 8 एवं उज्जैन रीजन के 7 जिलों में अटल गृह ज्योति योजना का गंभीरता से संचालन कर प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को सब्सिडी दी जा रही है। योजना के तहत प्रथम 100 यूनिट तक बिजली एक रुपए यूनिट में उपभोक्ताओं को दी जाती है, शेष बिल राशि शासन से सब्सिडी के रूप में कंपनी को मिलती हैं। पात्र उपभोक्ता के 550 रुपए से ज्यादा की अधिकतम सब्सिडी प्रति बिल प्राप्त होती है।

प्रबंध निदेशक ने बताया कि इंदौर जिले में 4.50 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को योजना लाभ दिया गया है, इन्हें 18.50 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। धार जिले में 3.15 लाख उपभोक्ताओं को 17 करोड़, उज्जैन जिले में 2.87 लाख उपभोक्ताओं को 13.33 करोड़, खरगोन जिले में 2.81 लाख उपभोक्ताओं को 13.39 करोड़, रतलाम जिले में 2.35 लाख उपभोक्ताओं को 11.33 करोड़ की सब्सिडी एक माह में दी गई है। इसी तरह मंदसौर में 2.30 लाख उपभोक्ताओं को 10.6 करोड़, देवास में 2.23 लाख उपभोक्ताओं को 10.61 करोड़, बड़वानी में 2.03 लाख उपभोक्ताओं को 9.61 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। अन्य जिलों में 88 हजार से लेकर 1.98 लाख उपभोक्ताओं को 4 करोड़ से लेकर 8 करोड़ रूपए की सब्सिडी एक माह में बिजली बिल में दी गई है। इसी तरह मालवा निमाड़ यानि पश्चिम मप्र में कुल 31 लाख पिच्चासी हजार उपभोक्ताओं को 148 करोड़ रूपए की सब्सिडी अटल गृह ज्योति योजना में उपलब्ध कराई गई है।

प्रबंध निदेशक सुश्री सिंह ने बताया कि राज्य शासन की सब्सिडी का प्रत्येक बिजली बिल में उल्लेख होता हैं। योजना के तहत दैनिक 5 यूनिट अधिकतम खपत पर ही पात्रता है, इससे ज्यादा खपत होने पर माह विशेष में योजना लाभ नहीं दिया जाता है।

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