देवास। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के द्वारा डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग एवं रात्रि 11 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
देवास नगर सहित जिले के नगरीय एवं ग्रामीण थाना क्षेत्रों के थाना प्रभारीगणों द्वारा मैरिज गार्डन, गेस्ट हाउस सहित अन्य कार्यक्रम स्थल संचालकों एवं डीजे संचालकों के साथ बैठक कर उनसे संवाद किया जा रहा है। समझाईश दी जा रही है, कि उच्चतम न्यायालय एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अनुसार निर्धारित किए गए समय सीमा के अंदर ही ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जाएं। साथ ही सुचारू यातायात व्यवस्था हेतु वाहनों के खड़े करने के लिए उचित पार्किंग व्यवस्था बनाने एवं बेतरतीब वाहनों के खड़े होने से आमजन को होने वाली असुविधा के संबंध में निर्देश भी जारी किए गए हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने हेतु परमिशन अवश्य लें। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत देवास पुलिस के द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस समय विवाह एवं अन्य कार्यक्रम प्रचलन में है। देवास पुलिस द्वारा विवाह एवं अन्य कार्यक्रम में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कार्यक्रम स्थलों में भ्रमण किया जा रहा है।
इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीरसिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सोनकच्छ दीपा माण्डवे के निर्देशन में थाना प्रभारी भौंरासा संजय मिश्रा के नेतृत्व में कस्बा भौंरासा अन्तर्गत नियमों का उल्लंघन कर डीजे बजाने वाले संचालक शिवनारायण प्रजापत उम्र 28 साल निवासी संजय नगर देवास के विरूद्ध थाना भौंरासा में धारा 7/15 मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 146/196 मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर डीजे जब्त किया गया। प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु तैयार कर आरोपी को नोटिस देकर न्यायालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई।
सराहनीय कार्य- उनि नरेंद्रसिंह भदोरिया, सउनि रवि वर्मा, प्रआर अशोक चौहान, आर मोहम्मद सिराज थाना भौंरासा पुलिस की सराहनीय भूमिका रही।
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