कलेक्टर ने अकील खां को एक वर्ष के लिए किया जिलाबदर

Posted by

Share

 

जिलाबदर

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आरोपी अकील खां पिता हनीफ खां उम्र 42 साल निवासी सियापुर थाना बीएनपी देवास को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने, अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट करना, गौकशी, जुला खेलना, बलवा, तोड़फोड़ करना, प्राणघातक चोंट पहुंचाना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि आरोपी आदेश प्राप्ती के पश्चात 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं करें।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *