– SC/ST एक्ट में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
देवास। नवरात्रि में माताजी के जुलूस में चाकूबाजी कर युवक को घायल करने वाले तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
12 अक्टूबर को थाना औद्योगिक क्षेत्र में फरियादी रोहन पिता सेवाराम देवड़ा उम्र 18 वर्ष निवासी सज्जन सिंह कॉलोनी बावड़िया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि माताजी के जुलूस के दौरान बावड़िया चौराहा पर मोहल्ले के छोटू, शिवम, गोविंद और जय ने गाली-गलौज की और फरियादी को डंडे से मारपीट कर घायल किया। जब फरियादी ने गालियां देने से मना किया तो गोविंद ने चाकू से हमला किया जो फरियादी के दाहिने हाथ की कलाई पर लगा। धारा 296, 115(2),118,351(2),3(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के द्वारा जिला अन्तर्गत शांति भंग करने एवं चाकूबाजी करने वाले आरोपियों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर आरोपियो की धड़पकड़ हेतु पुलिस लगातार प्रयत्नशील थी।
मुखबिर की सूचना पर 10 दिसंबर मंगलवार को आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।
गिरफ्तार आरोपी-
शिवम पिता गजराज सिंह रावत उम्र 22 वर्ष निवासी मिश्रीलाल नगर देवास, गोविंद उर्फ भूरा पिता प्रहलाद सिंह चौहान उम्र 22 वर्ष निवासी सज्जन सिंह कॉलोनी देवास, जय उर्फ गाडर पिता हरि सिंह डोंगलिया उम्र 21 वर्ष निवासी गांधी चौक इदू खां कॉलोनी देवास
सराहनीय कार्य-
थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया, उनि विजय सोनी, प्रआर शैलेन्द्र राणा एवं आर अजय जाट की सराहनीय भूमिका रही।
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