जॉय किड्स ऐकेडमी पर एक लाख रुपए का अर्थदंड

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  • एक ही स्थान की मान्यता प्राप्त कर दो स्थानों पर संचालित हो रही थी कक्षाएं

शाजापुर। जॉय किड्स ऐकेडमी शुजालपुर द्वारा एक स्थान की मान्यता प्राप्त कर 2 स्थानों पर कक्षाएं संचालित करने पर कलेक्टर ऋजु बाफना ने विद्यालय को एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विवेक दुबे द्वारा जॉय किड्स एकेडमी शुजालपुर को सत्र 2022-23 में भीलखेड़ी रोड शुजालपुर के नाम से मान्यता प्रदान की गई है। जांच में विद्यालय द्वारा भीलखेड़ी रोड शुजालपुर एवं कमल्या बायपास शुजालपुर 2 स्थानों पर कक्षा संचालित किया जाना पाया गया, जो नियम विरूद्ध है।

कलेक्टर ने संस्था जॉय किड्स एकेडमी भीलखेड़ी रोड शुजालपुर द्वारा एक ही विद्यालय की कक्षाएं 2 अलग-अगल स्थानों पर संचालित करने के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के तहत संस्था के विरूद्ध एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है और संस्था को हिदायत दी है कि वह अगले 7 दिन में मान्यता अनुसार एक ही स्थान भीलखेड़ी रोड शुजालपुर पर अपनी संस्था संचालित करें।

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