- नियमों का उल्लंघन कर डीजे बजाने वालों पर पुलिस ने की सख्त कार्रवाई
- वाहन सहित 10 डीजे साउंड बॉक्स, 2 जनरेटर एवं 7 हैलोजन लाइट जब्त
देवास। तेज आवाज में डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने वालों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद ने डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग एवं रात्रि 11 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिए हैं।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीरसिंह भदौरिया के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवास दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया के द्वारा नियम विरूद्ध डीजे बजाने पर आयोजकों और डीजे संचालकों रवि परमार, दिलीप कहार उम्र 47 साल, दीपक लोहानिया उम्र 25 साल, मनीष कहार उम्र 25 साल निवासीगण ग्राम नागोरा रोड सुकलिया क्षिप्रा के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस 7/15 मप्र कोलाहल अधिनियम 182 A(4),179(1)मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पुनः 26 नवंबर को पुलिस ने उक्त आरोपियों को जिला दंडाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करते पाया गया, जिस पर थाना औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने वाहन क्रमांक MP 04 GB 9605 मय 10 डीजे साउंड बॉक्स, 2 जनरेटर एवं 7 हैलोजन लाइट के साथ जब्त कर अर्थदंड से दंडित करवाने हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया। आरोपियों को नोटिस देकर न्यायालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई।
सराहनीय कार्य- थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया, उप निरीक्षक राकेश बौरासी एवं आरक्षक मुकेश की सराहनीय भूमिका रही।
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