दूल्हे के पिता और डीजे संचालक के खिलाफ कार्रवाई

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Dewas police action

– देर रात घर के बाहर डीजे बजाकर परेशान करने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई

देवास। तेज आवाज में डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है। बीती रात भी शंकरगढ़ व ढांचा भवन में पुलिस ने देर रात तक बड़े स्पीकर पर गाने बजाते हुए लोगों को परेशान करने वालों पर प्रकरण दर्ज किया है।  पुलिस अधीक्षक देवास पुनीत गेहलोद ने डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमानुसार प्रयोग एवं रात्रि 11 बजे के बाद कोलाहल पर पूर्ण निषेध के संबंध में निर्देश दिए हैं।

इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) जयवीरसिंह भदौरिया के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक देवास दीशेष अग्रवाल के निर्देशन में थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र शशिकांत चौरसिया ने सोमवार को रामप्रसाद बामनिया पिता रणजीत निवासी शंकरगढ़ ईंट भट्ठा एवं सुमित पिता मिश्रालाल नागर निवासी ढांचा भवन देवास के विरूद्ध देर रात अपने घर के बाहर समय सीमा के बाद बड़े स्पीकर बजाकर आसपास के लोगों को परेशान करने व मप्र कोलाहल अधिनियम एवं जिला दंडाधिकारी के आदेशों का उल्लंघन करने पर थाना औद्योगिक क्षेत्र में धारा 223 भादवि 15 मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया।

सराहनीय कार्य- थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री चौरसिया, उप निरीक्षक राकेश बोरासी, प्रधान आरक्षक शंभूसिंह, शिवकुमार एवं आरक्षक लक्ष्मीकांत की सराहनीय भूमिका रही।

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