– आरोपी को 2006 में सेशन कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी
– आरोपी ने सजा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में अपील की थी, उच्च न्यायालय ने पूर्व में दी गई सजा को बरकरार रखा
– उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद से आरोपी फरार चल रहे थे, थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास की बड़ी कार्रवाई
देवास। औद्योगिक थाना क्षेत्र पुलिस ने 21 साल पुराने हत्या के प्रकरण में सजायाफ्ता आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी उच्च न्यायालय के फैसले के बाद से फरार चल रहे थे।
पुलिस के अनुसार 7 मई 2003 को जितेंद्र पटेल निवासी अजनोद थाना सांवेर ने बताया कि कान्ताबाई पति अम्बाराम निवासी नागदा रोड बालगढ़, की अम्बाराम पिता लक्ष्मीनारायण पटेल व अन्य ने आग लगाकर हत्या कर दी। इस पर थाना औद्योगिक क्षेत्र देवास में धारा 302, 201,147 भादवि के तहत मामला दर्ज कर विवेचना पूर्ण की गई। 24 फरवरी 2006 को देवास के द्वितीय अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी अम्बाराम पटेल व विद्याबाई पति संतोष पटेल को आजीवन कारावास और एक-एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। दोनों ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में अपील की, जिस पर सुनवाई करते हुए 22 जनवरी 2024 को उच्च न्यायालय ने सजा को बरकरार रखा।
सजा की पुष्टि के बाद आरोपियों का सजायाफ्ता वारंट जारी किया गया। पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोत के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयवीरसिंह भदौरिया व नगर पुलिस अधीक्षक दीशेष अग्रवाल के मार्गदर्शन में थाना औद्योगिक क्षेत्र निरीक्षक शशिकांत चौरसिया ने सर्च अभियान चलाया। लगातार प्रयासों के बाद रविवार 10 नवंबर 2024 को अम्बाराम पटेल व विद्याबाई पटेल को ग्राम बड़ी फाटा थाना बागली से गिरफ्तार किया गया।
सराहनीय कार्य
इस महत्वपूर्ण कार्य में निरीक्षक शशिकांत चौरसिया, प्रधान आरक्षक शैलेन्द्र, तेजसिंह सिन्हा, आरक्षक आकाश, महिला आरक्षक मोनिका और सैनिक तेजकरण का विशेष योगदान रहा।
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