कलेक्टर ने जारी किए नायलोन डोर/चायना डोर के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश

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चायना डोर

  • कोई भी व्यक्ति न तो नायलोन डोर/चायना डोर का निर्माण करेगा न ही क्रय-विक्रय करेगा

देवास। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने संपूर्ण देवास जिले में मानव/पशु पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति मकर संक्रांति पर्व एवं उसके पूर्व व पश्चात होने वाली पतंगबाजी में न तो नायलोन डोर/चायना डोर का निर्माण करेगा, न ही दुकानों में रखेगा न ही क्रय-विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओपी आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे।

आदेश में उल्लेख है कि देवास जिले में मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है, जिसमें वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है। विगत वर्षों में पतंगबाजी में चायना डोर का उपयोग अधिकता से किया गया है। चायना डोर का मटेरियल अत्यधिक तेज धार वाला तथा खतरनाक होता है। चायना डोर के उपयोग के कारण पूर्व में राहगीरों/पशु-पक्षियों के कटने तथा चोट पहुंचने की घटनाएं घटित हुई है। चायना डोर के उपयोग से दुर्घटना होना संभावित है जिससे जन-धन एवं पशुहानि होने के साथ विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती है तथा आमजनों में चायना डोर के विक्रय एवं उपयोग को लेकर असहमतियां भी व्यक्त की जाती रही है। क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु चायना डोर के विक्रय और उपयोग पर तुरंत प्रतिबंध लगाये जाने के पर्याप्त आधार प्रतीत होते है और तुरंत निवारण करना वांछनीय है।

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