– आरोपी रामदास, रितिक, शफिक, शाहिल एक-एक वर्ष तथा रोहित छह माह के लिए जिलाबदर
देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पांच आरोपितों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर जिलाबदर किया है।
रामदास पिता शिवलाल लोड़तिया उम्र 35 साल निवासी ग्राम पुरोनी थाना खातेगांव को अवैध शराब बेचने, मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
रितिक पिता विकास सिहोते उम्र 22 साल निवासी भवानी सागर देवास को आम लोगों के साथ रास्ता रोककर मारपीट करने, प्राणघातक हमला करने, गंभीर चोट पहुंचाने, अवैध शस्त्र रखकर गोली चलाना, जान से मारने की धमकी देना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
शफिक उर्फ गुडडू पिता शेख चांद उम्र 48 साल निवासी कमलापुर को हत्या करने, आम जनता के साथ मारपीट करने, अवैध वसूली करने, बलवा करने, धारदार हथियार, से मारपीट करने, शासकीय आदेशों की अवहेलना करने, जान से मारने की धमकी देने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
शाहिल पिता मनोहर बागले उम्र 21 साल निवासी बद्रीधाम कालोनी सांवेर थाना सोनकच्छ को हत्या का प्रयास करना, हफ्ता वसूली, रास्ता रोककर मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
रोहित पिता रमेश चौहान उम्र 24 साल निवासी संत रविदासनगर थाना बीएनपी को मारपीट करने, छेड़छाड़ करने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर छह माह के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घंटे के भीतर जिला देवास एवं उसके आसपास के सीमावर्ती जिलों इंदौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं करे।
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