उर्वरकों के अवैध भंडारण पर दो एफआईआर दर्ज

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देवास। रबी सीजन में जिले के कृषकों काे उच्च गुणवत्ता एवं मानक स्तर का उर्वरक उपलब्ध हो इसलिए कलेक्टर ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार कृषि विभाग की टीम सतत भ्रमण एवं निरीक्षण कर कार्रवाई कर रही है।

इसके तहत मुखबिर की सूचना पर जिला स्तरीय, विकासखंड स्तरीय उड़नदस्ता दल और राजस्व विभाग से तहसीलदार, पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने नानूखेड़ा में मेसर्स कटारिया कृषि सेवा केन्द्र नानूखेड़ा प्रोपाइटर रामेश्वर पिता प्रताप निवासी ग्राम नानूखेड़ा के गोदाम का निरीक्षण किया। यहां रासायनिक उर्वरक यूरिया के 248 बैग म्युरेट ऑफ पोटाश के 26 बैग पीडीएम 14.5 प्रतिशत के 24 बैग, अमोनियम फास्फेट सल्फेट 20 : 20 : 0 : 13 के 40 बैग एवं शांतिलाल पिता सूरजमल पाटीदार ग्राम नानूखेड़ा के मकान का निरीक्षण करने पर यूरिया 220 बैग व सिंगल सुपर फास्फेट जिंककोटेड पावडर के 50 बैग, इस प्रकार दोनों जगह से कुल 608 बैग अवैध रूप से भंडारण पाए जाने पर उर्वरकों को जब्त किया गया।

इन्हें पुलिस थाना हाटपीपल्या की सुपुर्दगी में दिया गया। साथ ही उक्त प्रकरणों में रामेश्वर एवं शांतिलाल पाटीदार पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 7, 8 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत थाना हाटपीपल्या में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

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