– 6 लाख 95 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया
देवास। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 अंतर्गत पूर्व के त्योहारों पर नमूने लिए गए थे।
जिले में संचालित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के 224 नमूने लेकर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल को भेजे गये थे। जांच उपरांत प्रयोगशाला से 166 जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिनमें से 43 नमूनों को अवमानक/मिथ्याछाप पाया गया। मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देवास एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी देवास के न्यायालय में प्रकरण दर्ज किए गए एवं मांस/मटन विक्रेताओं के विरूद्ध बिना खाद्य पंजीयन के व्यावसाय करने के अपराध में 12 प्रकरण न्यायालय में दर्ज किए गए। इस प्रकार कुल 55 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय देवास द्वारा 13 प्रकरणों में निर्णय पारित किया है। इनमें 6 लाख 95 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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