कलेक्टर ने सात आरोपितों को किया जिलाबदर

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– अखिलेश, गोविन्‍द, शुभम और दीपक एक-एक वर्ष तथा कैलाश, धर्मेन्‍द्र और तुलसीराम 6-6 माह के लिए जिलाबदर

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सात आरोपितों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर जिलाबदर किया है।

आरोपित अखिलेश उर्फ अकलेश पिता शिवनारायण मालवीय उम्र 33 साल निवासी देवास को मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, अवैध रूप से शराब बेचना, महिला संबंधी अपराध आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है। गोविन्‍द पिता अशोक राव उम्र 23 साल निवासी देवास को मारपीट, गंभीर चोट पहुंचाना, जान से मारने की धमकी देना, एससी-एसटी के लोगों के विरूद्ध अपराध, अवैध हथियार रखना, अवैध शराब रखना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

शुभम पिता मुन्‍ना उर्फ जगदीश धौलपुरे उम्र 22 साल निवासी सोनकच्‍छ को मारपीट करना, दादागीरी कर पैसे मांगना, मारपीट करना, आम जनता को भयभीत करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

दीपक पिता रमेशचन्‍द्र परमार उम्र 30 साल निवासी देवास को लड़ाई-झगड़ा, मारपीट, छेड़छाड़, अवैध शराब बेचना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।

कैलाश पिता गोविन्‍द निवासी पुंजापुरा को अवैध शराब बेचना व परिवहन करने सहित कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर छह माह के लिए जिलाबदर किया है।

धर्मेन्‍द्र पिता जीवन सिसौदिया उम्र 28 साल निवासी पीपलरावां को बलवा, मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध शराब बेचना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर छह माह के लिए जिलाबदर किया है।

तुलसीराम पिता दुलीचंद्र उम्र 62 साल निवासी पान्‍दा जागीर को अवैध शराब, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने, रास्‍ता रोककर मारपीट करने, शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्‍न होने पर छह माह के लिए जिलाबदर किया है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

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