– छह शराब दुकानों के लाइसेंस किए निलंबित
– निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य और न्यूनतम विक्रय मूल्य के नियमों का किया जा रहा था उल्लंघन
इंदौर। indore जिले में कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशानुसार आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब तस्करों और नियम विरुद्ध शराब विक्रय करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई लगातार की जा रही है।
इसी कड़ी में जिले में विभिन्न वृत्तों में मदिरा दुकानों के लाइसेंसियों द्वारा निर्धारित अधिकतम और न्यूनतम विक्रय मूल्य पर शराब विक्रय किये जाने का उल्लंघन करने तथा अन्य अनियमितता पाए जाने पर वृत्त प्रभारियों द्वारा लाइसेंसियों के विरुद्ध विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध किये गए। कंपोजिट मदिरा दुकान निरंजनपुर, एमआर -9, तेजाजी नगर क्र.-2, पिपल्यापाला एवं खंडवा नाका मदिरा दुकान पर मदिरा का विक्रय निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर होना पाया गया था।
इसी तरह कंपोजिट मदिरा दुकान अभिलाषा नगर द्वारा निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम मूल्य पर शराब विक्रय किया जाना पाया गया। साथ ही मदिरा दुकान अभिलाषा नगर द्वारा उक्त अनियमितता वित्तीय वर्ष में द्वितीय बार की गई थी। इसके परिप्रेक्ष्य में कठोर कार्यवाही करते हुए उक्त मदिरा दुकान की अनुज्ञप्ति 2 दिवस के लिये निलंबित की गई।
उक्त प्रकरणों को सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे द्वारा कलेक्टर के समक्ष निराकरण हेतु प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा उक्त 5 मदिरा दुकानों का लाइसेंस 1 दिवस यथा 4 अक्टूबर एवं मदिरा दुकान अभिलाषा नगर का लाईसेंस 2 दिवस यथा 4 से 5 अक्टूबर तक के लिए निलंबित किया गया है।
साथ ही कंपोजिट मदिरा दुकान निरंजनपुर, एमआर -9 तेजाजी नगर क्र.- 2 एवं पिपल्यापाला पर 10 हजार की शास्ति अधिरोपित की गई है। निलंबन की अवधि में उक्त समस्त मदिरा दुकानें बंद रहेंगी तथा मदिरा का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। उक्त लाइसेंसी को किसी प्रकार की छूट/क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।
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