शाजापुर। अनुविभागीय दंडाधिकारी अनुभाग शाजापुर मनीषा वास्कले ने बताया कि शाजापुर जिले के कस्बा मक्सी क्षेत्र में 26 सितंबर से 28 सितंबर दोपहर 3 बजे तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 प्रभावशील है।
इसके अंतर्गत 500 मीटर दायरे में 4 या 4 से अधिक व्यक्ति का समूह किसी भी स्थान पर एक समय में एकत्रित नहीं हो सकता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए 28 सितंबर को कस्बा मक्सी में लगने वाला पशु बाजार एवं हाट बाजार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
Leave a Reply