देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आरोपित कल्लू उर्फ कोयला पिता शेख निसार निवासी सोनकच्छ के विरुद्ध रासुका की कार्रवाई की है।
आरोपित को तीन माह तक केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। आरोपित वर्ष 2001 से लगातार आपराधिक गतिविधियो में संलिप्त है। इसके विरुद्ध हत्या के प्रयास, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा डालना, रास्ता रोककर मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने एवं लोकशांति को भंग करने सहित कई गंभीर अपराध पंजीबद्ध है।
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