देवास। जिले में आबकारी विभाग द्वारा अवैध रूप शराब के परिवहन एवं संग्रहण पर लगातार कार्यवाही की जा रही है।
इसी कड़ी में आबकारी विभाग के दल द्वारा वृत्त बागली (अ) में मुखबिर की सूचना पर बागली क्षेत्र के ग्राम मालीपुरा, रामपुरा, चैनपुरा और बेहरी तथा टप्पा सुकल्या क्षेत्र में ग्राम भंवरदा, हरजीपुरा, नानूखेड़ा और भूसट में रिहायशी मकान, किराना दुकान, खेतों में संदिग्घ स्थानों पर कार्यवाही की गई। कार्यवाही में 35 लीटर हाथ महुआ शराब एवं लगभग 900 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया।
कार्यवाही में 6 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के अंतर्गत कायम कर विवेचना में लिए गए। जब्त मदिरा एवं लहान का बाजार मूल्य 97 हजार रुपये है। महुआ लाहन को विधिवत मौके पर नष्ट किया गया। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक दिनेश भार्गव, आबकारी आरक्षक राजेश जोशी, शामिल थे। आबकारी विभाग द्वारा जिले में इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
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