– 45 हजार नोटिस दिए, 44 न्यायालय क्षेत्र के प्रकरणों का होगा समाधान
इंदौर। राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार 14 सितंबर को आयोजित हो रही है। इसमें बिजली संबंधी हजारों प्रकरण समाधान की प्रभावी तैयारी की गई है। मालवा और निमाड़ में 44 स्थानों (न्यायालयों) पर आयोजित होने वाली लोक अदालत के मद्देनजर पश्चिम क्षेत्र बिजली कंपनी ने 45 हजार नोटिस पहुंचाए हैं।
पात्रतानुसार 50 हजार तक के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज पर शत प्रतिशत छूट दी जाएगी। इंदौर जिले के 62 जोन वितरण केंद्र समेत मालवा निमाड़ के 425 जोन, वितरण केंद्रों, कार्यालयों के माध्यम से लोक अदालत की सफलता के लिए तैयारी की गई है।
लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दर्ज बिजली चोरी एवं अनियमितताओं के प्रकरणों का समझौता होगा। प्री लिटिगेशन के निम्नदाब श्रेणी के पात्र घरेलू, समस्त कृषि, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू एवं 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी।
प्री लिटिगेशन स्तर सिविल दायित्व की राशि पर 30 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट देंगे। इसी तरह लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 20 प्रतिशत एवं ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व, अपराध शमन राशि एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।
लोक अदालत के दौरान छूट आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि आवेदक के अन्य कोई कनेक्शन भी है, तो वहां की राशि पूर्ण जमा होना चाहिए।
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