खरगोन। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने पुलिस अधीक्षक खरगोन से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर लोगों से लड़ाई झगड़ा, धमकी देना, बलवा करना, धौंस दपट जैसी घटनाएं करने वाले दो व्यक्तियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 के तहत जिला बदर करने के आदेश पारित किये हैं।
आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थाना बिस्टान के अनकवाड़ी निवासी धर्मेन्द्र पिता रामेश्वर राणा एवं भीकनगांव थाना के वार्ड 6 के निवासी छोटू पिता मकसूद पठान को जिलाबदर किया गया है। इन दोनों व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं एवं आबकारी एक्ट अंतर्गत विभिन्न थानों आपराधिक प्रकरण दर्ज है।
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