लाड़ली बहना योजना पोर्टल पर लाभ परित्याग का विकल्प उपलब्ध

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सीहोर। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के जिन हितग्राहियों को इस योजना का लाभ नहीं लेना है, वे अपना हितलाभ त्याग सकती हैं। इसके लिए संचालित पोर्टल cmladlibahna.mp.gov.in पर लाभार्थी महिलाओं को योजना का लाभ परित्याग करने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया गया है।

पंजीकृत महिलाएं (लाभार्थी) जिनके द्वारा वर्तमान में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना का लाभ लिया जा रहा है और आवेदन के समय स्व-घोषणा में दिए गए बिन्दुओं में से किसी बिंदु पर असहमत है एवं यदि वह योजना का लाभ भविष्य में नहीं लेना चाहती हैं तो वह लाभ-परित्याग विकल्प द्वारा अपनी पात्रता का परित्याग कर सकती हैं।

कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इस संबंध में जिले के सभी एसडीएम, जनपद सीईओ, नगर पालिका सीएमओ एवं नगर पंचायत और परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास विभाग एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं, कि यदि कोई लाभार्थी महिला स्वेच्छा से योजना का लाभ परित्याग करना चाहती हैं ऐसी महिलाओं को योजना से अवगत कराते हुए योजना के बारे में विस्तार से अवगत करायें। योजना में दिये गये विकल्प पर क्लिक करने के बाद अपनी समग्र आइडी अथवा लाडली बहना पंजीयन क्रमांक प्रविष्ट करना होगा। प्रविष्टि के बाद योजना अंतर्गत लाभार्थी महिला के पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी भेजा जायेगा, ओटीपी की प्रविष्टि करने के बाद महिला को घोषणा पर टिक करना होगा। “मैं मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 में पात्र हितग्राही हूं। मैं स्वेछा से इस योजना में प्राप्त होने वाली मासिक आर्थिक सहायता राशि का परित्याग कराना चाहती हूं। ओटीपी प्रविष्ट करने तथा घोषणा पर टिक करने के पश्चात् अनुरोध सबमिट करने पर लाभार्थी महिला योजना की पात्रता से स्वतः बाहर हो जायेगी। लाभार्थी महिला अथवा उनके मोबाइल पर उपयोग करने वाले परिवार के सदस्य की बिना जानकारी के अथवा त्रुटिवश लाभ परित्याग होने की संभावना न्यून है।

कलेक्टर श्री सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे अपने-अपने क्षेत्र अन्तर्गत ऐसी लाभ परित्याग के प्रकरणों की समीक्षा कर लें। जिन प्रकरणों में संदिग्ध लाभ परित्याग हुए हों लाभ परित्याग करने वाली महिला वर्तमान में भी योजना के प्रावधानों अनुसार पात्रता रखती है एवं योजना का लाभ प्राप्त करना चाहती है। ऐसे प्रकरण 7 दिवस में परीक्षण कर कार्यवाही के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को भेजना सुनिश्चित करे।

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