देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत तीन आरोपियों को लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक-एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
आरोपित मुबारिक उर्फ बारिक पिता सरदार खां उम्र 42 साल निवासी ग्राम बारोली थाना सोनकच्छ को हत्या के प्रयास करना, मारपीट, लूट, चोरी, बलवा, जान से मारने की धमकी, एकमत होकर हथियारों से लेस होकर मारपीट, प्राणघातक हमला करना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
आरोपित शाकीब उर्फ टायर पिता शाकीर शेख उम्र 23 साल निवासी देवास को अवैध वसूली, अवैध हथियार, मारपीट, चाकूबाजी आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
आरोपित वकील शाह पिता हकीम शाह उम्र 29 साल निवासी गुराडिया भील थाना बरोठा को मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध हथियार रखना आदि कई संगीन अपराध पंजीबद्ध होने तथा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न होने पर एक वर्ष के लिए जिलाबदर किया है।
कलेक्टर श्री गुप्ता ने आदेश दिया है कि सभी आरोपी 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेगा।
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