निःशुल्क राशन के पैसे लेने और अनियमितता पर उचित मूल्य दुकान निलंबित

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कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर खाद्य विभाग ने की कार्रवाई

इंदौर। शासकीय उचित मूल्य दुकान पर हितग्राहियों से नि:शुल्क राशन के पैसे लेने संबंधी प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश पर तत्काल खाद्य विभाग के जांच दल द्वारा बाणगंगा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार कोड क्रमांक 809022 उचित मूल्य दुकान, वृन्दावन कॉलोनी पहुँचकर जांच की गई।

जांच में विक्रेता द्वारा तीन हितग्राहियों को राशन सामग्री गेंहू, चावल हेतु नि:शुल्क के स्थान पर 10 रुपये लिए जाना पाया गया। साथ ही दुकान नियमित व समय पर नहीं खुलने एवं दुकान में 7.37 क्विंटल गेहूं कम एवं चावल 3.96 क्विंटल स्टॉक कम पाये जाने पर उचित मूल्य दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। विक्रेता अजय यादव के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी महादेव मुवेल तथा राहुल शर्मा द्वारा की गई।

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