बड़वानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बड़वानी श्रीमती सीता कनोजे द्वारा पारित अपने फैसले में अवैध शराब बेचने के आरोप में आरोपीगण तरुण पिता राजेश एवं प्रवीण उर्फ शेरा पिता कैलाश निवासीगण राजपुर को धारा 34(2) म.प्र आबकारी अधिनियम मे डेढ-डेढ वर्ष का कठोर कारावास एवं 30-30 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला बड़वानी श्रीमती मीना कुशवाह द्वारा की गई। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना के अनुसार 29 जनवरी 2019 को थाना राजपुर पर पदस्थ प्रधान आरक्षक को आरक्षक के साथ कस्बा भ्रमण के दौरान श्रीराम चौक राजपुर पर मुखबिर से सूचना मिली कि शेरा ढाबा के पीछे तरुण व शेरा उर्फ प्रवीण दोनों मिलकर अवैध रूप से शराब विक्रय कर रहे हैं।
सूचना पर विश्वास कर मुखबिर द्वारा बताये स्थान शेरा ढाबे के पास पहुंचकर दूर से आड़ लेकर देखने पर प्रवीण उर्फ शेरा व तरुण शराब बेच रहे थे। जिसे पंच व हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर दबीश दी, आरोपी प्रवीण उर्फ शेरा मौके से भाग गया। आरोपी तरुण से शराब बेचने के लायसेंस के संबंध में पूछने पर नहीं होना बताया और उसके कब्जे से देशी विदेशी कुल 54.09 बल्क लीटर शराब जब्त की व आरोपी को गिरफ्तार कर धारा-34(2) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी प्रवीण उर्फ शेरा को गिरफ्तार किया गया। तत्पश्चात आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
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