भोपाल। कलेक्टर जिला भोपाल के निर्देशानुसार घरेलू गैस के दुरूपयोग को रोकने के लिए व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की जांचें खाद्य विभाग के अमले से लगातार कराई जा रही हैं।
जिला आपूर्ति नियंत्रक मीणा मालाकार ने बताया कि गांधी नगर के दो प्रतिष्ठानों मेसर्स साईं किराना स्टोर एवं पान मसाला गांधी नगर की जांच में घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 कि. ग्राम प्रवर्ग के अनाधिकृत विक्रय व गैस अंतरण करने पर 6 नग घरेलू प्रवर्ग गैस सिलेण्डर, 1 नग इलेक्ट्रोनिक तौल कांटा तथा मेसर्स पीयूष होम एप्लाईस एवं रिपेयर करोंद भोपाल की जांच में घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 कि.ग्राम प्रवर्ग के अनाधिकृत भंडारण एवं विक्रय करने पर 13 नग भरे गैस सिलेण्डर जप्त किये गये। इनके विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
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