रेस्टोरेन्ट के बाहर कचरा पाये जाने पर भी की चालानी कार्यवाही
देवास। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के विरुद्ध वार्ड 17 सोनिया गांधी नगर के गोपालक शरीफ बशीर के द्वारा मवेशियों का गोबर रहवासी क्षेत्र में घरों के सामने डालने से रहवासियों को दुर्गंध एवं गंदगी का वातावरण निर्मित होने से तथा शिकायत प्राप्त होने पर निगम स्वास्थ्य एवं खाद्य निरीक्षक हरेंद्रसिंह ठाकुर के द्वारा गोपालक के विरूद्ध 500 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई।
इसी प्रकार आजाद पिता कालू द्वारा स्क्रैप का सामान सड़क पर रखकर मार्ग अवरोध किए जाने पर 500 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। वार्ड क्रमांक 25 चामुंडा काम्पलेक्स स्थित दिलीप नाश्ता पॉइंट दुकान से उत्सर्जित चाय के डिस्पोजल को जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर 500 रुपए की चालानी कार्रवाई कर अर्थदंड वसूला गया तथा सख्त हिदायत भी दी गई। चालानी कार्यवाही के दौरान वार्ड दरोगा ऋषि निगम, कैलाश सोलंकी उपस्थित रहे।
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