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सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रय पर चालानी कार्रवाई के साथ दुकान होगी सील

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डिस्पोजल विक्रेताओं, अहाता संचालकों, स्कूल प्रबंधकों की बैठक में उपायुक्त ने दी जानकारी
देवास। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। शहर में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को आयुक्त विशालसिंह चौहान के निर्देशन में नगर निगम में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की जानकारी देने के लिए बैठक आयोजित की गई। बैठक में डिस्पोजल विक्रेता, अहातों के संचालकों को बुलाया गया।
बैठक में नगर निगम उपायुक्त लोकेंद्रसिंह सोलंकी ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित है। नगर निगम की टीम भ्रमण करते हुए प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक की सामग्री का उपयोग करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। थौक एवं खैरची व्यापारी सिंगल यूज प्लास्टिक का विक्रय करते हुए पाए गए तो चालानी कार्रवाई करते हुए उनकी दुकान सील कर दी जाएगी। साथ ही कोेई भी प्रतिष्ठान, फुटकर विक्रेता प्लास्टिक के तिरंगे झंडे का विक्रय नहीं करेंगे। अगर प्लास्टिक के झंडे का विक्रय करते हुए पाए जाते हैं तो सामग्री जब्त करने के साथ ही दुकानें सील कर चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार बैठक में कहा गया कि शराब की दुकानों के आहातों में भी प्रतिबंधित प्लास्टिक के ग्लास के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक की सामग्री पाए जाने पर चालानी कार्रवाई के साथ ही आहातों को सील कर दिया जाएगा।
बैठक में विक्रेताओं ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के फैसले की सराहना करते हुए प्रशासन को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। इसी दौरान बैठक में अशासकीय स्कूलों के संचालकों से भी चर्चा की गई। जिसमें भारत सरकार द्वारा 11 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को महोत्सव के रूप में मनाने के लिए कहा गया। साथ ही शासन के अंकुर अभियान के तहत सभी स्कूलों में पौधारोपण वृहद स्तर पर किए जाने हेतु कहा गया। स्कूल संचालकों ने हर घर तिरंगा अभियान का महोत्सव मनाने के साथ अंकुर अभियान में अधिक अधिक से अधिक पौधारोपण करने की बात कही। बैठक में उपायुक्त के साथ स्वच्छता प्रभारी सौरभ त्रिपाठी सहित अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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