जिले में दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हुई कार्रवाई

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– तीन-तीन माह तक की अवधि के लिए निरुद्ध कर केंद्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने आपराधिक गतिविधियों में शामिल दो आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

आरोपी धरम पिता मनोहर हाड़ा उम्र 25 साल निवासी पीपलरावां और सोहन पिता मनोज उम्र 20 साल निवासी पीपलरावां को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के कारण लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उप धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत दोनों आरोपियों के विरुद्ध निरुद्ध आदेश जारी किया है।

दोनों आरोपियों को तीन-तीन माह तक की अवधि के लिए निरुद्ध कर केन्द्रीय जेल भेरूगढ़ उज्जैन में रखा जाएगा।

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