मंदसौर। सहायक नोडल अधिकारी (व्यव लेखा) रौनक दुबे ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।
इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। उड़नदस्ते रिश्वत देने वाले और लेने वालों दोनों के विरुद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कारवाई करने के लिए गठित किए गए हैं।
सभी नागरिकों से अनुरोध है, कि वे रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचनकों को डराने एवं धमकाने के मामलों की जानकारी है तो शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950, 07422-235440 एवं 07422-235425 पर सूचित कर सकता है।
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