भोंसले कॉलोनी देवास में रिहायशी मकान से विदेशी मदिरा जब्त, 1 व्यक्ति को किया गिरफ्तार

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-बागली वृत्त से पकड़ी अवैध शराब, 3 प्रकरण किए दर्ज
देवास। जिले में लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर कलेक्टर ऋषव गुप्ता एवं जिला आबकारी अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है।

आबकारी विभाग के दल ने वृत्त देवास ब में मुखबिर की सूचना के आधार पर भोंसले कॉलोनी देवास में एक रिहायशी मकान की विधिवत तलाशी लेने पर 65 पाव विदेशी मदिरा व्हिस्की बरामद की तथा मौके से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके पास मदिरा अवैध रूप से संग्रह कर रखी हुई थी। मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) क का उल्लंघन होने से प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक निधि शर्मा, राजकुमारी मंडलोई, प्रेम यादव, उमेश स्वर्णकार, डीपी सिंह, दिनेश भार्गव, विजय कुचेरिया, कैलाश जामोद, आबकारी मुख्य आरक्षक दीपक धुरिया, राजाराम रायकवार, आबकारी आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल, राजेश जोशी, नितिन सोनी, दीपक टटवाड़े, निकिता परमार सम्मिलित थे।

बागली वृत्त से पकड़ी अवैध शराब, 3 प्रकरण किए दर्ज-
इसी प्रकार वृत्त बागली अ में ग्राम मिर्जापुर, इमलीपुरा, पुंजापुरा, पलासी, पिपल्या एवं उदयनगर क्षेत्र में कार्यवाही की गई। कार्यवाही में 50 पाव सुपर मास्टर व्हिस्की, 30 पाव देशी प्लेन मदिरा एवं 12 केन बीयर जब्त की गई। कुल 3 प्रकरण मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए। जब्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य 9500 रुपए है।

कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक दिनेश भार्गव, आबकारी आरक्षक राजेश जोशी सम्मिलित रहे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

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