धार। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दल ने जिले में मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत ग्राम बगड़ी तहसील पीथमपुर जिला धार स्थित संतोष मसाला का निरीक्षण किया गया।
अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा सचिन लोगरिया ने बताया, कि इसके मालिक का नाम आयुष पिता संतोष अग्रवाल द्वारा कशिश ब्रांड के हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर एवं धनिया पाउडर का निर्माण विक्रय हेतु किया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने जांच हेतु लिए गए। कशिश ब्रांड हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर एवं धनिया पाउडर के पैकेट पर निर्माता द्वारा नाम व पता और लायसेंस नंबर नहीं छापा जा रहा था। इस कारण मौके पर निर्माण उपरांत विक्रय हेतु भंडारित 3.05 क्विंटल हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर एवं धनिया पाउडर के कुल 5610 पाउच जब्त किए गए, जिनकी कीमत 1 लाख 12 हजार रुपए है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा तहसील धरमपुरी ग्राम निमरानी स्थित मिर्ची पिसाई कारखाना का निरीक्षण किया गया, जो कि देवराम पिता गंगाराम पाटीदार द्वारा संचालित किया जा रहा था। मिर्ची पिसाई कारखाना संचालित करने हेतु अवश्यक खाद्य लायसेंस श्री पाटीदार के पास नहीं पाया गया। श्री पाटीदार से मिर्ची बारीक एवं मिर्ची मोती के नमूने जांच हेतु लिए गए एवं लायसेंस नहीं होने के कारण 7.1 क्विंटल मिर्ची पाउडर जब्त कर कारखाना को सील किया गया। उक्त कारखाना पर मिर्ची पिसाई हेतु उपस्थित फुटकर खाद्य विक्रेता आबिद पिता इस्माइल खान के पास भी खाद्य पंजीयन नहीं पाया गया। उक्त मिर्ची कारखाने पर आबिद का 9.5 क्विंटल मिर्ची पावडर पाया गया, जिसको नमूना लेने के पश्चात जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल 1,76,000 रुपए का मिर्ची पाउडर जब्त किया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के दल द्वारा ग्राम सुन्द्रेल स्थित श्री भूमि बेकरी से टोस्ट निर्माण में उपयोग हेतु भंडारित मैदा एवं निर्माण उपरांत विक्रय हेतु भंडारित महाराजा ब्रांड रोस्टेड तिल्ली टोस्ट का नमूना जांच हेतु लिया गया है। संबंधित कारोबारकर्ताओं के विरुद्ध बिना लायसेंस खाद्य व्यापार करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 एवं 63 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। नमूनों को जांच हेतु राज्य खाद्य परिक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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