रायसेन। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द कुमार दुबे द्वारा पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर विभिन्न अपराधों में आरोपी नारायण उर्फ मंत्री पिता गप्पूलाल अहिरवार निवासी ग्राम हरसिली थाना बाड़ी जिला बेगमगंज को 6 माह के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है।
आरोपी वर्ष 2017 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में प्रकरण पंजीबद्ध हैं। इसी प्रकार विभिन्न अपराधों में आरोपी शुभम पिता सुनील श्रीवास्तव निवासी घोषी मोहल्ला बेगमगंज थाना बेगमगंज जिला रायसेन को 6 माह के लिए रायसेन जिला तथा रायसेन जिले के सीमावर्ती जिलों की राजस्व की सीमाओं से निष्कासित किया गया है। आरोपी वर्ष 2021 से लगातार आपराधिक कृत्य में लिप्त है। आरोपी के विरूद्ध विभिन्न अपराधों में प्रकरण पंजीबद्ध हैं। न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार आरोपी नारायण उर्फ मंत्री तथा आरोपी शुभम श्रीवास्तव को जिलाबदर करने संबंधी पारित आदेश के अनुसार जिला रायसेन एवं जिला रायसेन के सीमावर्ती जिला भोपाल, विदिशा, सागर, सीहोर, नर्मदापुरम् एवं नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं से 6-6 माह के लिए निष्कासित किया गया है।
आरोपी जिस जिले में निवास करेंगे, उस जिले के पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित थाना प्रभारी को अपनी उपस्थिति के संबंध में निरंतर सूचित करेंगे। आरोपी द्वारा निष्कासन/जिलाबदर की अवधि में इस आदेश का उल्लंघन करने पर मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा-14 के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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