,

तेंदुए की खाल का अवैध रूप से परिवहन करने वाले आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार का अर्थदंड

Posted by

देवास। राजेंद्रसिंह भदोरिया जिला अभियोजन अधिकारी जिला देवास ने बताया कि प्रथम श्रेणी न्यायाधीश बागली जिला देवास ने वन विभाग रेंज पुंजापुरा के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राकेश पिता भूरालाल, चेन सिंह पिता अंबाराम व जंगलिया पिता मांगीलाल को दोषी पाते हुए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 39 धारा सहपठित धारा 51 में तीनों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास और 10-10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
वनमण्डल अधिकारी पीएन मिश्रा ने बताया कि वन्यप्राणी अपराधों से जुड़े मामलों में आगे भी सही विवेचना व जांच हेतु स्टाफ को जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण भी आगामी माह से आयोजित किया जा रहा है ताकि अपराधियों को दोष सिद्धि के प्रकरणों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *