देवास। नेशनल लोक अदालत 9 दिसंबर को संपत्तिकर व जलकर की बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर करदाता को सरचार्ज में नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।
महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल ने बकायादारों से सरचार्ज में छूट का लाभ लेने की अपील करते हुए बताया, कि लोक अदालत के दिवस नगर निगम कार्यालय के साथ झोन कार्यालय भगवतीद्वार सराय, उज्जैन रोड बस स्टैंड के साथ ही न्यायालय परिसर में करदाताओं को कर जमा की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटर लगाए जाएंगे। निगम कार्यालय में करदाताओं के लिए बैठने एवं पीने के पानी की भी व्यवस्था की जाएगी। नेशनल लोक अदालत के दिवस निगम कार्यालय में कर जमा करने का समय प्रात: 9 बजे से कार्य समाप्ति तक तथा न्यायालय परिसर में प्रात: 10 बजे से सांय 5.30 बजे तक रहेगा।
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